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PPF: क्या आप एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं? जानिए क्या कहता है नियम – ppf may you open more than one ppf account in banks or post office know what does rules say

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) ऐसी स्कीम है, जिस पर लोगों का काफी भरोसा रहा है। लोग लंबी अवधि की सेविंग्स के लिए पीपीएफ का इस्तेमाल करते हैं। सरकार की स्कीम होने की वजह से भी लोग इस पर काफी भरोसा करते हैं। टैक्स के नियम इस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। यह स्कीम इतनी अट्रैक्टिव है कि कई लोग एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। सवाल है कि क्या ऐसा किया जा सकता है?क्या आप दो अकाउंट खोल सकते हैंपीपीएफ स्कीम, 1968 (अब पीपीएफ स्कीम, 2019) के नियमों के मुताबिक, कोई व्यक्ति अपने नाम से एक समय में सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति एक बैंक या अलग-अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने नाम से एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन करता है तो इसका पता लगते ही पहले अकाउंट को छोड़ बाकी अकाउंट इनवैलिड मान लिए जाएंगे। उनमें जमा पैसा व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।नाबालिग का पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है?संबंधित खबरेंकोई व्यक्ति अपने नाम से दो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, लेकिन वह नाबालिग बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। व्यक्ति इस अकाउंट का अभिभावक (Guardian) होगा। लेकिन, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके अकाउंट और आपके नाबालिग बच्चे के अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का कंट्रिब्यूशन नहीं किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण की मदद सम समझा जा सकता है। मान लीजिए आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये का कंट्रब्यूशन करते हैं तो आप अपने नाबालिग बच्चे के पीपीएफ अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपये का कंट्रिब्यूशन कर सकते हैं।क्या ज्वाइंट पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जा सकता है?पीपीएफ अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल नाम से ओपन किया जा सकता है। ज्वाइंट यानी दो लोगों के नाम से पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बेटे/बेटी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो इसकी इजाजत नहीं होगी।यह भी पढ़ें: Income Tax: ये डॉक्युमेंट्स पहले से जुटा लेंगे तो ITR फाइल करने में नहीं आएगी दिक्कतपीपीएफ के क्या फायदें हैं?पीपीएफ ऐसी स्कीम है, जिसे मैच्योरिटी तक चलाने से बड़ा फंड तैयार हो जाता है। पीपीएफ में निवेश पर डिडडक्शन की इजाजत है। दूसरा, पीपीएफ स्कीम में मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है। कोई व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। लेकिन, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह डिडक्शन इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलती है।

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