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RBI ने तीन बड़े बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, क्या ग्राहकों पर भी होगा असर? – rbi fines pnb idfc kotak for norm violations but no direct impact on customers

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार (17 अप्रैल) को बताया कि उसने तीन प्रमुख बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। इसमें दो निजी और एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक शामिल है। इन तीनों बैंकों पर अलग-अलग नियमों के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। आइए जानते हैं कि इन बैंकों पर जुर्माना क्यों लगाया गया है और क्या इसका ग्राहकों पर भी कोई असर होगा।पंजाब नेशनल बैंक (PNB)RBI ने 4 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश में ‘Customer Service in Banks’ से जुड़ी गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर PNB पर ₹29.60 लाख का जुर्माना लगाया। बैंक ने इनएक्टिव खातों (inoperative accounts) में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से गलत तरीके से जुर्माना वसूला था। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c), 46(4)(i) और 51(1) के तहत की गई।संबंधित खबरेंIDFC फर्स्ट बैंकIDFC First Bank पर KYC नियमों के उल्लंघन के लिए ₹38.60 लाख का जुर्माना लगा। बैंक ने कुछ एकल स्वामित्व वाली फर्मों (sole proprietorship firms) के चालू खाते खोलते समय जरूरी ग्राहक ड्यू डिलिजेंस (Customer Due Diligence) प्रक्रिया नहीं अपनाई थी।कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.40 लाख का सबसे बड़ा जुर्माना ‘Loan System for Delivery of Bank Credit’ और ‘Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions’ से जुड़ी RBI की गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए लगाया गया।बैंक कुछ कर्जदारों की वर्किंग कैपिटल लिमिट में तय हिस्से को लोन के रूप में देने में विफल रहा। इसके अलावा, बैंक ने कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को दी गई इंट्रा-डे ट्रेडिंग लिमिट्स के लिए जरूरी मार्जिन नहीं लिया, जो नियामकीय नियमों का उल्लंघन है।इन तीन बैंकों- PNB, IDFC First Bank और Kotak Mahindra Bank – पर लगे जुर्माने ग्राहकों से जुड़ी सेवाओं और वित्तीय पारदर्शिता के नियमों के उल्लंघन के चलते लगाए गए हैं। बैंक के ग्राहकों पर इनका कोई असर नहीं होगा।यह भी पढ़ें : Gensol Scam: अनमोल जग्गी का था एक और IPO लाने का प्लान, स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा देकर किया बड़ा खुलासा

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