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ITR Filing: आयकर रिटर्न दाखिल करने की कब शुरू होगी प्रक्रिया? जानें ITR-1 और ITR-4 में क्या हुए नए बदलाव – income tax return itr filing 2025 when will it start key changes in itr-1 and itr-4 explained

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Income Tax Return Filing AY 2025-26: असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 29 अप्रैल को ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को नोटिफाई किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है, ताकि 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े। बता दें कि जिन आईटीआर के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है।नाम न बताने की शर्त पर एक इनकम टैक्स प्रैक्टिसनर ने बताया, “आईटीआर फॉर्म आमतौर पर, असेसमेंट ईयर शुरू होने से पहले ही फरवरी या मार्च तक नोटिफाई कर दिए जाते हैं और अप्रैल में फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि, इस बार अधिसूचना में समय लगा क्योंकि सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब, आईटीआर दाखिल करना अगले सप्ताह शुरू हो जाना चाहिए ताकि 31 जुलाई की समयसीमा को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े।”इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 29 अप्रैल को असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई किए। साथ ही लिस्टेड इक्विटी से 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्गटर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) वाले व्यक्तियों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान बना दिया।संबंधित खबरेंITR-1 और ITR-4 में हुए मुख्य बदलावलॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर टैक्स भरने वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर फाइलिंग अब और आसान बना दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को सूचीबद्ध शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से 1.25 लाख रुपये तक का LTCG हुआ है, तो वह अब ITR-1 या ITR-4 फॉर्म से रिटर्न भर सकता है।हालांकि यह छूट उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनके पास:- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) है- 1.25 लाख रुपये से अधिक LTCG है- अचल संपत्तियों (immovable property) की बिक्री से मिला LTCG है- या जिनके पास कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड हैसेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के LTCG पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस सीमा से ऊपर होने पर 12.5% का टैक्स देना होगा।ITR-4 फॉर्म में भी बदलावITR-4 जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाले टैक्सपेयर्स के लिए होता है, उसमें भी 112A के तहत LTCG की रिपोर्टिंग की सुविधा दी गई है, बशर्ते कि लाभ ₹1.25 लाख की सीमा में हो।ITR फाइलिंग कब शुरू होगी?ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को नोटिफाई किया जा चुका है, लेकिन अधिकारिक तौर पर आईटीआर पोर्टल पर फाइलिंग की सुविधा अगले हफ्ते शुरू होने की संभावना है। सैलरी वाले टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग आमतौर पर तब शुरू होती है जब उन्हें Form 16 मिल जाता है। यह फॉर्म 15 जून, 2025 तक कंपनियों द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। इसलिए अधिकतर सैलरी वाले टैक्सपेयर्स जून के बाद ही ITR भर पाते हैं।ITR-1 फॉर्म कौन भर सकता है?- जो रेजिडेंट इंडिवुजअल हो- जिसकी वित्त वर्ष के दौरान कुल आय ₹50 लाख से अधिक न हो- जिसकी आय वेतन/पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी या फैमिली पेंशन से आती हो- धारा 112A के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) 1.25 लाख तक हो- कृषि आय (5,000 रुपये तक)- इंटरेस्ट इनकम सहित अन्य स्रोत से आय हो।ITR-4 फॉर्म कौन भर सकता है?इस फॉर्म को वे निवासी व्यक्ति/HUF/फर्म (LLP के अलावा) दाखिल कर सकते हैं- जिसकी कुल आय ₹50 लाख तक हो- जिनकी आय बिजनेस और प्रोफेशन से हो, जिसे धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर कैलकुलेट किया जाता है- वेतन/पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, कृषि आय (5,000 रुपये तक) से आय- धारा 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)- अन्य स्रोतों से आय में बचत खाते/जमा पर मिला ब्याज, आयकर रिफंड से ब्याज, पारिवारिक पेंशन और बढ़े हुए मुआवजे पर मिला ब्याज शामिल हैं।यह भी पढ़ें- मई 2025 में किस बैंक का लोन सबसे सस्ता? जानिए SBI, HDFC, BOB, केनरा और BOI की ब्याज दरें

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