PF का पैसा निकालने के बाद EPS का क्या होगा? क्या बना रहेगा पेंशन का हक? – what happens to eps after pf withdrawal know every detailes inside
कई बार नौकरीपेशा लोग रिटायरमेंट से पहले PF (Provident Fund) का पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में एक सवाल मन में जरूर आता है कि अब एंप्लॉयजी पेंशन स्कीम (EPS) का भी पैसा मिलेगा या नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर PF निकाल लिया, तो EPS भी खत्म हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं।आइए जानते हैं कि PF निकालने के बाद EPS (Employees’ Pension Scheme) का क्या होता है। रिटायरमेंट के बाद इसका लाभ मिलता है या नहीं?PF और EPS में फर्क क्या है?संबंधित खबरेंजब भी आपकी सैलरी से PF कटता है, तो उसका एक हिस्सा आपकी सेविंग (EPF) में जाता है और दूसरा हिस्सा पेंशन स्कीम (EPS) में। EPF में ब्याज भी मिलता है, लेकिन EPS में नहीं। EPF आपकी सेविंग होती है, जिसे आप कुछ खास नियमों के तहत कभी भी निकाल सकते हैं।वहीं, EPS में जमा पैसा रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए होता है, न कि बीच में निकालने के लिए। हालांकि, कुछ मामलों में इसे भी निकाला जा सकता है।PF निकाल लिया, तो EPS का क्या?इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने साल नौकरी की है। अगर नौकरी 10 साल से कम की है, तो आप EPS का पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं। इसके लिए EPFO के Form 10C का इस्तेमाल होता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप PF निकालते हैं।नौकरी 10 साल या उससे ज्यादा की है तो?इस स्थिति में आप EPS का पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा चला गया। ये पैसा आपकी ओर से पेंशन के रूप में जमा रहता है, और जब आप 58 साल की उम्र में पहुंचेंगे, तब आप हर महीने एक तय पेंशन क्लेम कर सकते हैं।PF निकालने के बाद भी EPS का हक बना रहता है?अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है और फिर PF निकाल लिया है, तब भी आपका EPS से मिलने वाली पेंशन पर हक बना रहता है। आप जब चाहें, रिटायरमेंट के बाद EPFO में Form 10D भरकर पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं।इसलिए PF निकालने से EPS खत्म नहीं हो जाता। वह आपके लिए पेंशन के रूप में सुरक्षित रहता है।EPS का पैसा कब नहीं मिलेगा?कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब EPS का पैसा न तो निकाला जा सकता है और न ही पेंशन मिलती है, जैसे: आपने सिर्फ 6 महीने या उससे कम काम किया हो। आपने फॉर्म 10C कभी भरा ही नहीं। आपने EPS क्लेम कर लिया, फिर दोबारा क्लेम करना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई गलत या फर्जी जानकारी दी हो। ऐसे में आपका EPS पैसा फंस सकता है या क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नौकरी बदली तो EPS का क्या?अगर आपने कई कंपनियों में काम किया है और हर जगह PF कटता रहा है, तो EPS का हिसाब-किताब भी आपके UAN (Universal Account Number) से जुड़ा रहता है। यानी आप जहां भी गए, EPS जमा होता रहा। यह सब मिलाकर आपकी EPS सर्विस हिस्ट्री बनती है, जो पेंशन की रकम तय करने में काम आती है।यह भी पढ़ें: रिटायरमेंट से पहले कब और कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानिए 10 कारणEPS में पेंशन कितनी मिलती है?EPS में पेंशन की रकम बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक बेसिक सिक्योरिटी मिलती है। यह रकम आपकी आखिरी सैलरी और नौकरी की अवधि पर निर्भर करती है। फिलहाल ज्यादातर मामलों में EPS पेंशन की मैक्सिमम लिमिट ₹7,500 महीना है।वहीं, न्यूनतम आपको ₹1,000 महीना पेंशन मिलेगी, भले ही उनका योगदान या सेवा अवधि इससे कम रकम के लिए योग्यता बनाती हो। इस नियम को सरकार 2014 में नोटिफाई किया था। हालांकि, अब सरकार न्यूनतम पेंशन की सीमा को बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार कर रही है।यह भी पढ़ें : Explainer: होम, कार, गोल्ड, पर्सनल… कितनी तरह के होते हैं लोन, क्या होता है इनमें अंतर?