Online ITR Filing: ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, इन टैक्सपेयर्स के लिए हैं ये फॉर्म – income tax return forms of itr 1 and itr 4 now enabled to file through online mode
Online ITR Filing: अगर आपको आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फाइल करना हो तो अब इसे ऑनलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी X (पूर्व नाम Twitter) पर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा है कि अब ऑनलाइन मोड में भी आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरा जा सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 यानी एसेसमेंट वर्ष 2025-26 का प्रीफिल्ड डेटा उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि इस बार आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। अगर इससे चूके तो 5 लाख से कम आय पर ₹1000 और ₹5 लाख से अधिक आय पर ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।किसके लिए है ITR-1 फॉर्म?सैलरी से आय, एक हाउस प्रॉपर्टी से आय (बशर्ते पिछले वर्षों का घाटा कैरी फारवर्ड न किया गया हो), अन्य स्रोत से आय (लॉटरी और घुड़दौड़ से हुई कमाई छोड़कर), ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (बशर्ते पिछले वर्षों का कैपिटल लॉस कैरी फारवर्ड न किया हो) की स्थिति में आईटीआर-1 फॉर्म फाइल करना है। ₹50 लाख से अधिक आय, ₹5000 से अधिक कृषि आय, ₹1.25 लाख से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बिजनेस या प्रोफेशन से आय, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय, किसी कंपनी में डायरेक्टर होने, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश, देश के बाहर कोई संपत्ति होने, विदेशी आय होने, कोई घाटा कैरी फारवर्ड होने की स्थिति में आईटीआर-1 नहीं फाइल कर सकते हैं।किसके लिए है ITR-4 फॉर्म?बिजनेस या प्रोफेशन से आय होने पर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म को आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करना है। इसके अलावा इनकम टैक्स, 1961 के सेक्शन 44एई, 44एडीए और 44एडीए के तहत बिजनेस इनकम पर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन चुना है, तो भी आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करना है। हालांकि अगर टोटल इनकम ₹50 लाख से अधिक को, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय हो, विदेशों में संपत्ति हो, विदेशी आय हो, किसी कंपनी में निदेशक हों, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश हो, कोई घाटा कैरी फारवर्ड हो तो आईटीआर-4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं।