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दिल्ली सरकार का नया नियम, 1 अप्रैल से इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा फ्यूल, लगा बैन – delhi govt to ban refuelling of old vehicles from april 1 what you need to know

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दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से शहर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के फ्यूल भरने पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार ने बताया दिल्ली के 80 प्रतिशत से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे, जो उन वाहनों की पहचान करेंगे जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके है। यह कदम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) के दिशानिर्देशों के मुताबिक है, जिसके मुताबिक ऐसे वाहनों का संचालन दिल्ली में पहले से ही प्रतिबंधित है।दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, “हम शहर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। 1 अप्रैल से, सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे, जो पुराने और रजिस्ट्रशन रद्द किए जा चुके वाहनों की पहचान करेंगे।”दिल्ली में कुल 500 से अधिक पेट्रोल पंप हैं, जहां इस नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जब कोई पुराना वाहन फ्यूल भराने के लिए आएगा, तो सिस्टम उसे चेतावनी देगा, जिससे पेट्रोल पंप कर्मचारियों को उसे ईंधन देने से रोकने में मदद मिलेगी।संबंधित खबरेंइसके अलावा, यह सिस्टम उन वाहनों को भी पहचानेगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण निगरानी उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी वाहन आवश्यक मानकों का पालन करें।उन्होंने कहा, “शहरभर में पेट्रोल पंपों पर यह हाई-टेक डिवाइस लगाई जा रही हैं, और अब तक 80% से अधिक पंपों पर यह सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका है।”किन वाहनों पर लागू होगा प्रतिबंध?दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सितंबर 2024 तक 59 लाख से अधिक पुराने वाहनों को डीरजिस्टर कर दिया था।राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन स्वचालित रूप से डीरजिस्टर कर दिए जाते हैं। इन वाहनों को अब सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी और न ही उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाने दिया जाएगा।अगर कोई पुराना वाहन सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर खड़ा पाया जाता है, तो परिवहन विभाग उसे जब्त कर सकता है।यह भी पढ़ें- ₹1 करोड़ जुटाने का है सपना, ये 10 साल का SIP प्लान आपके लिए हो सकता है सही रास्ता

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