National Herald Case Timeline: क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें ED ने सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट? देखें पूरी टाइमलाइन – what is the national herald case in which ed filed a chargesheet against sonia rahul gandhi see full timeline
National Herald Case Timeline: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मामले में 988 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। विशेष जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट की पड़ताल की। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की है। चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल हैं।अगर कोर्ट ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, तो वह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मामले के अन्य आरोपियों को समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। समन मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं को जमानत लेने के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। ED की जांच 2021 में तब शुरू हुई थी जब दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून, 2014 को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया।क्या है पूरा मामला?संबंधित खबरेंED के अनुसार, ये सभी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में कथित रूप से शामिल हैं। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार प्लेटफॉर्म (समाचार पत्र और वेब पोर्टल) का प्रकाशक है, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल यंग इंडियन के बहुलांश वाले शेयरधारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।कुछ साल पहले इस मामले में ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। ED ने दावा किया कि उसकी जांच में निर्णायक रूप से पाया गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लाभकारी स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख रुपये में 2,000 करोड़ रुपये की एजेएल संपत्ति खरीदी, जो इसकी कीमत से काफी कम है।न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ED ने आरोप लगाया है, “यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आय अर्जित करने के लिए किया गया।”पढ़ें- नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन- दिसंबर 2015: शिकायत के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी।- 2016: सुप्रीम कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी। लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने से इनकार कर दिया।- 2018: केंद्र ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त कर दिया और हेराल्ड हाउस परिसर से AJL को बेदखल करने का आदेश दिया।- 2019: सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक AJL के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।- 2021: ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के जून 2014 के आदेश के आधार पर अपनी जांच शुरू की।- 2023: ईडी ने नवंबर 2023 में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित अचल संपत्तियों को जब्त किया।- 2025: पिछले हफ्ते एजेंसी ने कहा कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें पहले जांच के हिस्से के रूप में जब्त किया गया था।- 2025: 9 अप्रैल को ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा द्वारा PMLA की धारा 3 और 4 के तहत चार्जशीट दायर किया गया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर 988 करोड़ रुपये की मनीलॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया।ये भी पढ़ें- Murshidabad Violence: मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ, बंगाल में घुसपैठ रोकना क्यों है असंभव?