Income Tax New Rules: 1 अप्रैल से आपको कितना इनकम टैक्स चुकाना होगा? – income tax new rules how much tax you will have to pay in this new financial year
इनकम टैक्स के नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। इसमें सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट सबसे अहम था। इससे नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति की इनकम 12.75 लाख रुपये तक है तो उसे टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसकी वजह यह है कि उसे 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। वित्तमंत्री ने नई टैक्स रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये कर दी थी।ऑडिट एवं कंसल्टेंसी फर्म Deloitte India के मुताबिक, अगर किसी सैलरीड टैक्सपेयर्स की इनकम 12 लाख रुपये सालाना है तो उसका टैक्स 83,200 रुपये तक कम हो जाएगा। अगर किसी टैक्सपेयर की इनकम 16 लाख रुपये है तो अब नई रीजीम में उसे 52,000 रुपये कम टैक्स देना होगा। 1 करोड़ रुपये इनकम वाले टैक्सपेयर 1,25,840 रुपये टैक्स की बचत कर सकेगा। इससे नई टैक्स रीजीम पुराने के मुकाबले अट्रैक्टिव हो गई है। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम अब उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने होम लोन लिया है या HRA क्लेम करते हैं।अगर किसी टैक्सपेयर की इनकम सालाना 24 लाख रुपये है तो उसके लिए ओल्ड रीजीम में तभी फायदा होगा, जब वह कम से कम 8 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम करेगा। खास बात यह है कि इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलने वाले सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी और सेक्शन 24बी के तहत मिलने वाले डिडक्शन भी नई रीजीम के अट्रैक्शन को कम नहीं कर सकेंगे। सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें निवेश कर एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।संबंधित खबरेंसेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। अगर 60 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति खुद और परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदता है तो उसे प्रीमियम पर 25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत होगी। अगर व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो वह प्रीमियम पर 50000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। साथ ही वह अपने बुजुर्ग मातापिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीद कर उस पर अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के इंटेरस्ट पर डिडक्शन की इजाजत है। इसकी लिमिट 2 लाख रुपये है।