ITR Filing 2025: 31 मार्च से पहले ये 6 जरूरी काम निपटा लें, फिर नहीं बढ़ेगा टैक्स का बोझ – itr filing 2025 important tasks to complete before march 31
ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने वाला है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का नया सीजन शुरू हो जाएगा। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग 1 अप्रैल के बाद होगी, लेकिन सही और समय पर टैक्स रिटर्न भरने के लिए अभी से तैयारी करना जरूरी है।मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना ने 31 मार्च से पहले पूरे करने वाले 6 अहम टैक्स-से जुड़े कामों के बारे में बताया है। उनका कहना है कि समय से टैक्स प्लानिंग करने से टैक्स बोझ कम होगा और ITR फाइलिंग आसान हो जाएगी।टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट करें फाइनलसंबंधित खबरेंअगर आपने ओल्ड टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) चुनी है, तो 80C, 80D, 80G जैसे सेक्शंस के तहत निवेश करके टैक्स सेविंग का पूरा फायदा उठाएं। उदाहरण के लिए: 80C: PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट, 5 साल की FD आदि में निवेश पर ₹1.5 लाख तक की छूट। 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000 तक) की छूट। 80G: चैरिटी में दिए गए डोनेशन पर टैक्स छूट। 80CCD(1B): नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट। एम्प्लॉयर को दें टैक्स डिडक्शन का प्रूफअगर आप सैलरीड हैं, तो अपने एम्प्लॉयर को 80C, 80D, होम लोन के ब्याज (सेक्शन 24B) आदि के प्रूफ 31 मार्च तक सौंप दें, ताकि सही TDS कटे और बाद में टैक्स लायबिलिटी न बढ़े।अपने TDS/TAX को एडजस्ट करेंअगर आपकी इनकम, डिडक्शन्स या छूट में कोई बदलाव आया है, तो अपने एम्प्लॉयर या TDS काटने वाली संस्था को तुरंत जानकारी दें। इससे आपकी टैक्स देनदारी का सही आकलन हो सकेगा।एडवांस टैक्स भरें (अगर जरूरी हो)अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज्यादा बन रही है, तो 31 मार्च से पहले एडवांस टैक्स भरें। ऐसा न करने पर सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है।कैपिटल गेन टैक्स की प्लानिंग करेंअगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में इनवेस्ट किया है, तो कैपिटल गेन टैक्स को समझें। लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी देखें। साथ ही, टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके निवेश पर हुए नुकसान को मुनाफे के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं।फॉर्म 26AS/AIS/TIS से डेटा मैच करेंITR फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS, AIS और TIS को चेक करें कि आपके TDS, एडवांस टैक्स और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स की जानकारी सही ढंग से रिकॉर्ड हुई है। अगर कोई गड़बड़ी दिखे, तो तुरंत सही कराएं।यह भी पढ़ें: Tax Saving Tips: टैक्स बचाने के साथ अच्छा रिटर्न भी चाहिए? इन 5 योजनाओं में कर सकते हैं निवेश