ITR Filing 2025: सीनियर सिटीजंस को कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्प्शन मिलते हैं, ITR फाइलिंग से पहले इन्हें जरूर जान लें – itr filing 2025 senior citizens get many deductions and exemptions know about them before filing income tax return
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज्यादातर टैक्सपेयर्स को मुश्किल काम लगता है। यह समस्या सीनियर सिटीजंस के साथ ज्यादा है। इंडिया में सुपर सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से छूट मिली हुई है। लेकिन, 60 से 80 साल के लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है और उसे अगर सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है तो उसके लिए आसान नियम है। वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जगह उस बैंक के जरिए फॉर्म 12बीबीए फाइल कर सकता है, जिस बैंक में उसकी पेंशन आती है।सीनियर सिटीजंस को कई तरह की राहतइनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुजुर्गों और सुपर सीटिजंस को टैक्स के मामलों में कई तरह की राहत देता है। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के तहत सीनियर सिटीजंस को कुछ खास डिडक्शंस भी मिलते हैं। सीनियर सिटीजंस को इस बारे में जानना जरूरी है। इससे इनकम टैक्स रिटर्म फाइल करने में उन्हें काफी मदद मिल सकता है।संबंधित खबरेंबुजुर्गों के लिए एग्जेम्प्शन लिमिटइनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एग्जेम्प्शन लिमिट 5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि अगर किसी सीनियर सिटीजंस की इनकम इस लिमटि से कम या लिमिट तक है तो उसे टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ओल्ड रीजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम वाले सीनियर सिटीजंस टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं, जिससे उनका टैक्स घटकर जीरो हो सकता है।बुजुर्गों को 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शनइनकम टैक्स की नई रीजीम में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सभी टैक्सपेयर्स के लिए एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये है। इस रीजीम में जिन लोगों की कुल इनकम 7 लाख रुपये तक है, उन्हें 25,000 रुपये का रिबेट सेक्शन 87ए के तहत मिलता है। इससे उनका टैक्स घटकर जीरो हो जाता है। ओल्ड रीजीम में पेंशनर्स को 50,000 रुपये की जगह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ओल्ड रीजीम में सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) में सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। नौकरी से रिटायर्ड व्यक्ति की अगर 55 साल है तो वह इस स्कीम में इनवेस्ट कर सकता है। डिफेंस एंप्लॉयीज 50 साल की उम्र में इसमें निवेश कर सकता है।हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर भी रिबेटसीनियर सिटीजंस को हेल्थ पॉलिसी पर दूसरों से ज्यादा डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80डी के तहत उन्हें हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। सीनियर सिटीजंस को सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाली 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स से छूट हासिल है। इससे ज्यादा की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगेगा।