EPFO के 7 बड़े बदलाव: UAN एक्टिवेशन से लेकर PF ट्रांसफर तक, जानिए पूरी डिटेल – epfo update 7 latest rules changes uan activation pf transfer face authentication
EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने कामकाज में कई अहम बदलाव किए हैं। इसका मकसद प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों के लिए प्रक्रिया को तेज, सरल और डिजिटल बनाना है। ये बदलाव न सिर्फ तकनीकी रूप से एडवांस हैं, बल्कि लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं EPFO के 7 बड़े बदलाव जो हाल के महीनों में लागू किए गए।1. PF ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 प्रक्रिया सरलEPFO ने जनवरी 2025 से फॉर्म 13 की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब ज्यादातर मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इससे PF ट्रांसफर तेजी से हो सकेगा। पुराने और नए PF खातों का अपनेआप मर्जर भी मुमकिन हो गया है। साथ ही, PF राशि में टैक्स योग्य और गैर-टैक्स योग्य हिस्से की स्पष्टता से TDS का कैलकुलेशन भी सटीक होगा।संबंधित खबरें2. आधार फेस ऑथेंटिकेशन से UAN एक्टिवेशनEPFO ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए UMANG ऐप के जरिए UAN जनरेट और एक्टिवेट करने की सुविधा शुरू की है। यह खासकर उन 70% सदस्यों के लिए फायदेमंद है, जो अब तक UAN एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं।3. बैंक खाता लिंकिंग में नियोक्ता मंजूरी की अनिवार्यता खत्मअब PF खाताधारक अपना बैंक खाता UAN से सीधे NPCI/बैंक के जरिए लिंक करा सकते हैं। पहले इस प्रक्रिया में नियोक्ता की मंजूरी जरूरी थी, जिससे औसतन 16 दिन लगते थे। यह अड़चन अब हट चुकी है।4. चेक लीफ या पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहींऑनलाइन क्लेम फाइल करते वक्त अब सदस्यों को चेक लीफ या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनका बैंक खाता NPCI के माध्यम से वेरिफाइड हो।5. घर की मरम्मत के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन से मिलेगा PF एडवांसEPF स्कीम 1952 के पैरा 68B(7) के तहत अब घर बनने के 5 साल बाद सिर्फ सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर सदस्य मरम्मत के लिए PF एडवांस ले सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा तभी मिलेगी, जब यह पहले लिए गए हाउसिंग एडवांस से जुड़ी न हो।6. बिना आधार लिंक किए बल्क में UAN जनरेशन की सुविधाEPFO ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिससे नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों के लिए भी UAN जनरेट कर सकते हैं जिनका आधार लिंक नहीं है। यह सुविधा खासतौर पर उन मामलों में दी गई है, जहां पुराने PF अंशदान को अब EPFO में मर्ज किया जा रहा है।7. एकमुश्त बकाया भुगतान अब डिमांड ड्राफ्ट से भी संभवEPFO ने उन मामलों में जहां इलेक्ट्रॉनिक चालान के जरिए भुगतान संभव नहीं हो रहा, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए एक बार में पुराना बकाया चुकाने की अनुमति दी है। यह सुविधा केवल विशेष परिस्थितियों में क्षेत्रीय अधिकारी की संतुष्टि पर दी जाएगी।यह भी पढें: रिटायरमेंट से पहले कब और कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानिए 10 कारण