Mahila Samridhi Yojana: महिलाएं पूरा 2,500 बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगी? दिल्ली सरकार बना रही है ऐसा प्लान – mahila samridhi yojana delhi woman can not withdraw rupees 2500 from bank account delhi cm rekha gupta
Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को पैसा तो देगी लेकिन 2,500 सीधे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। महिलाएं पूरा पैसा 2,500 रुपये अपने बैंक खाते से निकाल नहीं पाएगी। दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना के नए नियमों पर अभी काम कर रही है। वह जल्द ही महिला समृद्धि योजना को लेकर नियम जारी करेगी।महिला समृद्धि योजना के नियमों पर हो रहा है कामदिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में एक मंत्रियों का समूह जल्द बैठक कर महिला समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने वाला है। यह योजना राजधानी की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। योजना के तहत हर एक पात्र महिला को हर महीने 2,500 रुपये दिये जाएंगे। यह योजना महिला दिवस के दिन 8 मार्च को कैबिनेट ने मंजूर की थी। महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 5,100 करोड़ रुपये का अमाउंट भी आवंटित किया है।संबंधित खबरें2 भागों में बांटा जाएगा 2500 रुपये का अमाउंटयोजना के तहत दी जाने वाली 2,500 रुपये के अमाउंच को दो भागों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा सीधे लाभार्थी के डिजिटल करेंसी वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि बैलेंस अमाउंट एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं हर महीने पूरा पैसा खर्च करने की जगह अपना पैसा इकट्ठा करेंगी। इसका इस्तेमाल भविष्य में बच्चों की एजुकेशन, शादी और अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी।आगे नियमों को बनाया जाएगा आसानइसके अलावा, सरकार हर साल पात्रता मानदंडों में ढील देने की भी योजना बना रही है। ताकि, अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करेगी, जिससे महिलाएं इस योजना के लिए खुद को रजिस्टर कर सकेंगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना को लेकर दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं, जिन्हें जल्द मंत्रियों के समूह के सामने पेश किया जाएगा। इस समिति में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा भी शामिल हैं।ये महिलाएं कर सकती हैं महिला समृद्धि योजना के लिए अप्लाईयोजना के तहत 21 से 60 वर्ष की साल की महिलाओं को पात्र माना जाएगा। बशर्ते वे ‘अंत्योदय’ या ‘गरीबी रेखा से नीचे’ (BPL) परिवार से हों और उनके पास दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग का जारी किया हुआ वैध राशन कार्ड हो। यह फायदा केवल परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को मिलेगा। साथ ही, यह शर्त भी रखी गई है कि लाभार्थी महिला के बच्चों का टीकाकरण या तो पूरा हो चुका हो या फिर वे तय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हों।Bank Holiday: मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, अगर ब्रांच जाने का है प्लान, तो पहले चेक कर लें बैंक