NCLAT Fine on Google: गूगल पर लगी 260 करोड़ की पेनाल्टी, CCI के फैसले को NCLAT ने बदला – national company law appellate tribunal on google to 260 crore in-play store matter fine reduced
NCLAT Reduces Fine on Google: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा को बड़ी राहत दी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मेटा को यूजर डेटा शेयरिंग रोकने का आदेश दिया था, लेकिन अब NCLAT ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब गूगल पर लगे 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने को घटाकर 260 करोड़ रुपये कर दिया गया है।क्या था मामला बता दें कि यह मामला Google Play Store की नीतियों से जुड़ा है। अक्टूबर 2022 में CCI ने गूगल पर आरोप लगाया था कि वह ऐप डेवलपर्स को थर्ड-पार्टी बिलिंग और पेमेंट सेवाओं का इस्तेमाल करने से रोकता है। इस वजह से CCI ने गूगल पर जुर्माना लगाया था और उसकी ऐप पेमेंट पॉलिसी में बदलाव करने के निर्देश दिए थे।संबंधित खबरेंगूगल ने जनवरी 2023 में CCI के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। गूगल का कहना था कि उसका Play Store बिलिंग सिस्टम डेवलपर्स और यूजर्स के लिए ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक है। लेकिन CCI ने इसे गलत व्यापार नीति माना था।NCLAT का अहम फैसलाNCLAT ने CCI के फैसले को आंशिक रूप से सही माना और कहा कि गूगल की Play Store पॉलिसी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ थी। हालांकि, उसने जुर्माने की रकम 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 260 करोड़ रुपये कर दी। इस फैसले के बाद गूगल को अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़ सकते हैं। साथ ही, यह फैसला भारतीय ऐप डेवलपर्स के लिए राहतभरा हो सकता है।25 अक्टूबर 2022 को, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों का गलत फायदा उठाने के लिए ₹936.44 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ गूगल और उसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की। CCI ने अपने आदेश में कहा: गूगल को अनुचित व्यापारिक गतिविधियां रोकनी होंगी। प्रतिस्पर्धा-विरोधी नीतियों को एक तय समय सीमा में सुधारना होगा। NCLAT, CCI के आदेशों पर अपील सुनने वाला न्यायाधिकरण है, जहां यह मामला आगे बढ़ाया गया।