ट्रेंडिंग
Bank Holiday: पहले शनिवार को खुले रहते हैं बैंक लेकिन RBI ने दी है छुट्टी, जानिये कल 7 जून को क्यों ... Amazon Marketplace Fee: एमेजॉन अब हर ऑर्डर पर वसूलेगी 5 रुपये एक्स्ट्रा, नाराज यूजर्स बोले- ये तो धो... 7th Pay Commission: इस राज्य में 2% बढ़ा DA, अब 55% हुआ महंगाई भत्ता; जून में मिलेगा एरियर - jammu k... Gold Silver Rate: 1,04,000 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर चांदी, सोना 99000 रुपये के पार - gold price toda... Investment Strategy: क्या निवेश के 60:40 वाले फॉर्मूले से अब भी बनेगा पैसा? जानिए एक्सपर्ट से - is t... HDFC और Axis Bank की डिजिटल सर्विस नहीं करेगी काम, ग्राहक नहीं कर पाएंगे ये ट्रांजेक्शन - hdfc axis ... World Gold Council: गोल्ड को लेकर दुनिया के सभी बैंकों ने लिया अहम फैसला! खरीदने पर लगाई रोक, क्या स... Silver Price Surge: नए शिखर पर पहुंचा चांदी का भाव, जानिए क्या है इस रिकॉर्ड तेजी की वजह - silver pr... इंडियन्स को फिलीपींस में मिलेगी वीजा फ्री एंट्री, Air India ने शुरू की मनीला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ... Indian Railway: 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर ट्रेन टिकट का पाएं फुल रिफंड! इंडियन रेलवे ने बताया पूर...

Online ITR Filing: ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, इन टैक्सपेयर्स के लिए हैं ये फॉर्म – income tax return forms of itr 1 and itr 4 now enabled to file through online mode

2

Online ITR Filing: अगर आपको आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फाइल करना हो तो अब इसे ऑनलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी X (पूर्व नाम Twitter) पर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा है कि अब ऑनलाइन मोड में भी आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरा जा सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 यानी एसेसमेंट वर्ष 2025-26 का प्रीफिल्ड डेटा उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि इस बार आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। अगर इससे चूके तो 5 लाख से कम आय पर ₹1000 और ₹5 लाख से अधिक आय पर ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।किसके लिए है ITR-1 फॉर्म?सैलरी से आय, एक हाउस प्रॉपर्टी से आय (बशर्ते पिछले वर्षों का घाटा कैरी फारवर्ड न किया गया हो), अन्य स्रोत से आय (लॉटरी और घुड़दौड़ से हुई कमाई छोड़कर), ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (बशर्ते पिछले वर्षों का कैपिटल लॉस कैरी फारवर्ड न किया हो) की स्थिति में आईटीआर-1 फॉर्म फाइल करना है। ₹50 लाख से अधिक आय, ₹5000 से अधिक कृषि आय, ₹1.25 लाख से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बिजनेस या प्रोफेशन से आय, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय, किसी कंपनी में डायरेक्टर होने, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश, देश के बाहर कोई संपत्ति होने, विदेशी आय होने, कोई घाटा कैरी फारवर्ड होने की स्थिति में आईटीआर-1 नहीं फाइल कर सकते हैं।किसके लिए है ITR-4 फॉर्म?बिजनेस या प्रोफेशन से आय होने पर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म को आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करना है। इसके अलावा इनकम टैक्स, 1961 के सेक्शन 44एई, 44एडीए और 44एडीए के तहत बिजनेस इनकम पर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन चुना है, तो भी आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करना है। हालांकि अगर टोटल इनकम ₹50 लाख से अधिक को, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय हो, विदेशों में संपत्ति हो, विदेशी आय हो, किसी कंपनी में निदेशक हों, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश हो, कोई घाटा कैरी फारवर्ड हो तो आईटीआर-4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.