ट्रेंडिंग
Business Idea: पेन बनाने का बिजनेस कर देगा कमाल, अंधाधुंध होगी कमाई, जानें कैसे करें शुरू - business... Swiggy को ₹158 करोड़ का टैक्स नोटिस, क्या शेयर पर दिखेगा असर? - swiggy tax notice 158cr dabur mphasi... Aaj Ka Rashifal: आज के दिन अपने खर्चों पर दें ध्यान, जानें क्या कहता है आपका राशिफल - aaj ka rashifa... 02 April 2025 Panchang: आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय - ... UP News: युवक ने पहले पत्नी की उसके लवर से कराई शादी, फिर 4 दिन बाद कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट - up ... Waqf Bill: 'विपक्ष एकजुट' मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद कहा कि INDIA ब्लॉक संसद में वक्फ बिल को ... गोल्ड प्राइस में आ सकती है 38% की गिरावट! - gold price may fall 38 percent watch video to know why Bhupesh Baghel : भूपेश बघेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, CBI ने इस मामले में दर्ज किया FIR - cbi filed fi... LSG vs PBKS Highlights: प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर की तूफान में उड़ी पंत की टीम, पंजाब ने लखनऊ को उसक... Suzlon Energy को झटका अब क्या करें निवेशक! - suzlon energy share price falls 2 percent after many or...

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलती है अतिरिक्त टैक्स छूट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा – post office savings account is attractive than bank savings account as it offers additional tax deduction

3

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। इस वजह से यह बैंक सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले फायदेमंद है। दरअसल, यह अतिरिक्त छूट सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर मिलती है। आइए इस बारे में इनकम टैक्स के नियम को विस्तार से जानते हैं।सेविंग्स अकाउंट पर डिडक्शन के नियमइनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट से मिलने वाले 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह डिडक्शन बैंक और पोस्ट ऑफिस (Post Office Savings Account) दोनों के सेविंग्स अकाउंट पर मिलता है। इसका मतलब है कि अगर एक वित्त वर्ष में आपको सेविंग्स अकाउंट्स में जमा पैसे पर 10,000 रुपये या इससे कम इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।संबंधित खबरेंसीनियर सिटीजंस को ज्यादा डिडक्शन का लाभसीनियिर सिटीजंस को बैंक में जमा पैसे पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटीजंस को सभी सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा पैसे पर 50,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। सीनियर सिटीजंस का मतलब ऐसे टैक्सपेयर्स से जिसकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है। बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटीज और पोस्ट ऑफिस अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट इस डिडक्शन के दायरे में आता है।पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर अतिरिक्त डिडक्शनपोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर सेक्शन 10(15)(i) के तहत अतिरिक्त डिडक्शन की इजाजत है। यह डिडक्शन आम टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80TTA के तहत मिलने वाले 10,000 रुपये और सीनियर सिटीजंस को सेक्शन 80TTB के तहत मिलने वाले 50,000 रुपये के डिडक्शन के अतिरिक्त है। खास बात यह कि यह डिडक्शन इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी मिलता है। सिंगल अकाउंट पर कोई टैक्सपेयर एक वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर 3,500 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट के मामले में यह 7,000 रुपये है।यह भी पढ़ें: घर और कार खरीदने का प्लान बना रहे लोगों को 9 अप्रैल को मिल सकती है खुशखबरी, RBI घटा सकता है इंटरेस्ट रेटऐसे उठा सकते हैं ज्यादा डिडक्शन का लाभटैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखता है तो उसके इंटरेस्ट पर वह सेक्शन 80TTA और सेक्शन 10(15)(i) दोनों ही के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस तरह 60 साल कम उम्र का टैक्सपेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर कुल 13,500 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि यह अतिरिक्त सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलता है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.