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Income Tax Return फाइल करने की डेट सरकार ने बढ़ाई आगे, 31 जुलाई नहीं, 15 सितंबर तक कर सकते हैं ITR फाइल – income tax return filing date extended from 31 july to 15 september 2025 itr filing date extended cbdt pm modi itr form

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Income Tax Return Filing Date Extended: टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है।  इस साल रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। टैक्सपेयर्स को अभी तक 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन इस बार टैक्सपेयर्स 31 जुलाई नहीं 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने बिना किसी मांग के पहली ही बार में रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ा दी है।सरकार ने आईटीआर  फाइल करने की डेट आगे क्यों बढ़ाई?ITR फॉर्म में कई अहम बदलाव होने की वजह से इस बार CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। आम लोगों को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। CBDT ने आईटीआर फाइल करने की तारीख  31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। Kind Attention Taxpayers! CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025 This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025संबंधित खबरें15 सितंबर तक टैक्सपेयर्स फाइल कर सकते हैं ITRइनकम टैक्स विभाग (CBDT) ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2025 की बजाय 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल कर सकेंगे। CBDT ने 27 मई 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। विभाग ने बताया कि इस बार ITR फॉर्म्स में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों शामिल हैं। इसका मकसद रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंट और जानकारी की सटीकता को तय करना है।इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि नए फॉर्म्स के अनुसार ई-फाइलिंग यूटिलिटीज को डेवलप करने, उन्हें सिस्टम में जोड़ने और टेस्टिंग करने में समय लगेगा। इसके अलावा जिन TDS क्रेडिट्स की डेडलाइन 31 मई है, वे आमतौर पर जून की शुरुआत में पोर्टल पर दिखने लगते हैं। अगर रिटर्न की तारीख नहीं बढ़ाई जाती, तो टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत कम समय बचता।इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइनपुरानी अंतिम तारीख: 31 जुलाई 2025नई अंतिम तारीख: 15 सितंबर 2025वजह: नए ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव, सिस्टम अपग्रेड और TDS डेटा के अपलोड में समय लगने के कारण ऐसा किया गया है। CBDT ने यह भी बताया कि तारीख बढ़ाने का आधिकारिक नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा।क्या होगा फायदा?इस कदम से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें नए फॉर्म्स को समझने और सही जानकारी भरने का ज्यादा समय मिलेगा। साथ ही विभाग को सिस्टम अपग्रेड करने का वक्त भी मिलेगा जिससे फाइलिंग प्रोसेस में कोई तकनीकी दिक्कत न हो।ITR Filing 2025: पोर्टल खुलते ही नहीं भरना चाहिए रिटर्न, रिफंड में देरी से टैक्स नोटिस आने तक का खतरा

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