31 मार्च तक टैक्स बचाने का आखिरी मौका, 12 दिन में कर लें इनवेस्ट, वरना टैक्स में कट जाएगी पूरी सैलरी – tax saving 31 march 2025 is last date to invest otherwise your full salary goes in tax pm modi
Tax Saving: अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर FY 2024-25 के लिए टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 31 मार्च 2025 तक आपको टैक्स-सेविंग्स से जुड़े सभी इनवेस्टमेंट पूरे करने होंगे। वरना आपकी पूरी सैलरी टैक्स में चली जाएगी। वरना आपक टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। हालांकि, टैक्स सेविंग की सर्विस सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजीम में मिल रही है। अगर आपने ओल्ड रीजीम चुना है, तो आप अलग-अलग सेक्शन में टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अब तक टैक्स-सेविंग इनवेस्टमेंट नहीं किया है, तो अभी फैसला करें। सही निवेश चुनें और 31 मार्च तक अपना पैसा सही जगह लगाकर टैक्स बचाएं।सेक्शन 80C के तहत टैक्स-सेविंग्स ऑप्शनइनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत कुछ खास इनवेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करके टैक्स में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।ईएलएसएस (ELSS) – टैक्स बचाने के साथ-साथ लॉन्ग-टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट तरीका है।पीपीएफ (PPF) – गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स-फ्री निवेश कर सकते हैं।सुकन्या समृद्धि योजना – बेटियों के भविष्य के लिए बढ़िया इनवेस्टमेंट ऑप्शन है।टैक्स-सेविंग्स एफडी – 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है।लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी – टर्म प्लान और अन्य बीमा योजनाओं पर टैक्स बेनिफिट मिलता है।बच्चों की ट्यूशन फीस – दो बच्चों की स्कूल फीस पर डिडक्शन का फायदा मिलता है।केवल टैक्स बचाने के लिए निवेश न करें बल्कि ऐसा निवेश चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद करे। उदाहरण के लिए ELSS में निवेश करने से न सिर्फ टैक्स बचेगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट के लिए फंड भी तैयार हो सकता है।एनपीएस (NPS) में निवेश से एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं।सेक्शन 80CCD(1) – बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 10% योगदान कर सकते हैं। इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये तक है।सेक्शन 80CCD(1B) – एक्स्ट्रा 50,000 रुपये के योगदान पर एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलेगी।कॉर्पोरेट एनपीएस – यदि आपका एम्प्लॉयर यह सुविधा देता है, तो आप इसमें भी योगदान कर सकते हैं।सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर छूटअगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो 31 मार्च से पहले एक हेल्थ पॉलिसी खरीदें और टैक्स बचाएं।अपने लिए जीवनसाथी और बच्चों के लिए60 साल से कम उम्र वालों के लिए – 25,000 रुपये तक का डिडक्शन।60 साल से ऊपर वालों के लिए – 50,000 रुपये तक का डिडक्शन।माता-पिता के लिएमाता-पिता की उम्र 60 साल से कम – 25,000 रुपये तक की छूट।माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा – 50,000 रुपये तक की छूट।Insurance policy: इंश्योरेंस पॉलिसी को जल्द जीएसटी से मिल सकती है छूट, जानिए क्या है सरका