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पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति, टैक्स दो या तो जमीन खाली करो…ग्रामीण को मिला नोटिस, लोगों में भारी नाराजगी – waqf board allegedly issued eviction notices to over 150 families in kattukollai village in tamil nadu

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Waqf Board : तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले के कट्टुकोलाई गांव में वक्फ बोर्ड ने 150 से ज़्यादा परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि पूरी गांव की जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आती है और ग्रामीणों को या तो दरगाह को किराया देना होगा या जमीन खाली करनी होगी। इस नोटिस से गांव वालों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि, वे तीन पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और अब अचानक उन्हें बेदखली की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने वेल्लोर ज़िला कलेक्टर को याचिका सौंपकर मामले की जांच की मांग की है।पूरा गांव ही वक्फ की संपत्तिकट्टुकोलाई गांव में रहने वाले एक ग्रामीण ने मीडिया को बताया कि, “हमारे पास ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं, हम नियमित रूप से वाटर टैक्स भी भरते हैं। लेकिन अब हमें एक नोटिस मिला है जिसमें लिखा है कि ये जमीन वक्फ की संपत्ति है।” ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर कानूनी मदद लेने की तैयारी में हैं और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। हिंदू मुन्नानी के स्थानीय पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि वक्फ बोर्ड की ओर से भेजे गए नोटिस में दावा किया गया है कि गांव की ज़मीन वक्फ की संपत्ति है। जबकि गांव के लोग चार पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और उन्होंने सभी ज़रूरी करों का भुगतान भी किया है। #WATCH | Vellore, Tamil Nadu: Around 150 families in Kattukollai village claim to have received notices declaring their land as Waqf property. pic.twitter.com/IG677NBjiC — ANI (@ANI) April 15, 2025संबंधित खबरेंप्रवीण कुमार ने बताया, “हमने इस मुद्दे को लेकर वेल्लोर के कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि यह ज़मीन सरकार की है, वक्फ बोर्ड की नहीं।” वहीं, गांव वालों को नोटिस भेजने वाले किलांडल (नवाब) मस्जिद के वंशानुगत मुतवल्ली और हज़रत सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के अधिकारी कहते हैं कि, गांव वालों को पहले से पता था कि यह ज़मीन वक्फ की है। उन्होंने दावा किया कि 1954 के सरकारी दस्तावेज़ों में यह ज़मीन वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। अब ग्रामीणों को प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिससे यह साफ़ हो सके कि ज़मीन पर किसका अधिकार है। तब तक गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।वक्फ का ये दावासाथम ने कहा, “मेरे पास सारे दस्तावेज़ हैं जो यह दिखाते हैं कि यह ज़मीन हमारे वक्फ की है। यहां के ग्रामीण भी जानते हैं कि यह ज़मीन मस्जिद से जुड़ी संपत्ति है।” उन्होंने यह भी साफ़ किया कि ग्रामीणों से भवन का किराया या अन्य कर नहीं मांगा गया है, बल्कि सिर्फ़ भूमि का किराया मांगा गया है। “मैंने केवल ज़मीन का किराया देने के लिए नोटिस भेजा है। ये सभी दस्तावेज़ मैं सरकार और हमारे वक्फ बोर्ड को सौंपने वाला हूं, ताकि वे इस पर उचित कार्रवाई कर सकें।” अब इस पूरे मामले में ग्रामीणों की याचिका, वक्फ बोर्ड के दावे और प्रशासन की जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी।

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