अमेरिका में प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन ने की ये बड़ी कार्रवाई, लागू किया ये नया नियम – america immigration new rules carry their identification documents all the time donald trump administration
US Immigration New Rules : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अप्रवासियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि, अब सभी अप्रवासियों- चाहे वे कानूनी निवासी हों, नौकरी कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों — उन्हें हर समय अपने पहचान पत्र अपने पास रखने होंगे। यह फैसला अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने हाल ही में सुनाए गए एक अदालत के फैसले के बाद लिया है। अदालत ने ट्रम्प के कार्यकाल में बनाए गए उस नियम को मंजूरी दी है, जिसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।क्या कहता है नया नियमअब अमेरिका में 18 साल से ऊपर के सभी अप्रवासियों को हमेशा पहचान पत्र रखना अनिवार्य हो गया है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा है कि, अब अमेरिका में रह रहे 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी गैर-नागरिकों (अप्रवासियों) को हर समय अपना आईडी प्रूफ अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। DHS ने साफ किया कि इस नियम का उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और प्रशासन ने प्रवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।संबंधित खबरें11 अप्रैल से लागूयह बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 20 जनवरी को दिए गए आदेश “आक्रमण के विरुद्ध अमेरिकी लोगों की सुरक्षा” के बाद सामने आया है। इस आदेश के तहत DHS को लंबे समय से नजरअंदाज किए जा रहे ‘विदेशी रजिस्ट्रेशन अधिनियम’ को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में लागू किए गए नए नियमों का सबसे ज्यादा असर उन अप्रवासियों पर पड़ेगा जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के देश में रह रहे हैं।इन नियमों के तहत: 14 साल से अधिक उम्र के सभी गैर-नागरिकों को, जो 30 दिन या उससे अधिक समय तक अमेरिका में रह रहे हैं, अनिवार्य रूप से “फॉर्म G-325R” भरकर सरकार के साथ रजिट्रेशन कराना होगा। जिन अप्रवासियों के बच्चे अमेरिका में हैं, उन्हें भी 14 साल की उम्र पूरी होने के 30 दिनों के अंदर फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट जमा कराने होंगे। 11 अप्रैल या उसके बाद अमेरिका आने वाले अप्रवासियों को भी देश में आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। यदि कोई अप्रवासी अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर नई जानकारी संबंधित विभाग को देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह सभी नियम अमेरिका में अप्रवासियों की पहचान और निगरानी को सख्त बनाने के लिए लागू किए गए हैं। H1-B वीज़ा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए क्या नियम हैं?वहीं जो लोग वैध वीज़ा जैसे कि पढ़ाई, नौकरी या यात्रा के उद्देश्य से अमेरिका में दाखिल हुए हैं, उन्हें इन नए पंजीकरण नियमों से राहत दी गई है। इसके अलावा, जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट, सीमा पार करने का दस्तावेज़ या I-94 प्रवेश रिकॉर्ड है, उन्हें भी इन नियमों से छूट दी गई है। क्योंकि ऐसे लोगों को पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत माना जाता है, इसलिए उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।