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फॉर्म 16 नहीं होने पर भी क्लेम कर सकते हैं LTA, यहां जानिए पूरा प्रोसेस – claim lta without form 16 here is complete process

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LTA Claim Without Form 16: अगर आपके नियोक्ता (Employer) ने फॉर्म 16 में Leave Travel Allowance (LTA) शामिल नहीं किया है, तो भी आप इसे अपने Income Tax Return (ITR) में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सही दस्तावेज और टैक्स नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे आप किसी भी तरह की जांच से बच सकेंगे।LTA क्लेम कौन कर सकता है?LTA सैलरी में मिलने वाला एक अलाउंस (Allowance) है। इस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(5) के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, यह छूट सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल (भारत के भीतर यात्रा) पर हुए असल खर्चों पर लागू होती है। इसमें होटल, खाने-पीने या घूमने-फिरने का खर्च शामिल नहीं होता।TaxBuddy.com के फाउंडर सुजीत सुधाकर बांगर के अनुसार, ‘LTA सैलरी के अलाउंस कैटेगरी में आता है। यह धारा 10(5) के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र है। अगर नियोक्ता ने इसे फॉर्म 16 में नहीं जोड़ा है, तो कर्मचारी इसे मैन्युअली ITR में डिक्लेयर कर सकते हैं और छूट का लाभ उठा सकते हैं।”फॉर्म 16 के बिना LTA कैसे क्लेम करें?बांगर के मुताबिक, कर्मचारी नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके LTA क्लेम कर सकते हैं: ITR फॉर्म के सैलरी डिटेल्स सेक्शन में LTA को अलाउंस के रूप में रिपोर्ट करें। इनकम टैक्स के सेक्शन 10(5) के तहत छूट अलग से क्लेम करें। सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें, जैसे कि यात्रा टिकट, बोर्डिंग पास और पेमेंट रसीदें। अगर टैक्स अथॉरिटीज LTA क्लेम की जांच कर सकती हैं, तो दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। LTA क्लेम करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल LTA पर टैक्स छूट का फायदा सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में उपलब्ध है। न्यू टैक्स रिजीम वाले कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सकते। हर 4 साल के ब्लॉक में केवल 2 बार LTA क्लेम किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा (International Trips) LTA छूट के तहत नहीं आती। गलत LTA क्लेम करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से होते हैं 5 बड़े फायदे, आपको नहीं होगी जानकारी

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